केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल के निर्यात पर कटौती दर में कमी

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नई दिल्ली, 17 नवंबर.केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स दर कम करते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. यह बदलाव आज यानी 17 नवंबर से प्रभावी है, एक सरकारी अधिसूचना में इसके बारे में जानकारी दी गई है.

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर 17 नवंबर से 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था.

विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों द्वारा अर्जित सुपर प्रॉफिट को अवशोषित करना है और इसे हर पखवाड़े संशोधित किया जाता है.

अप्रत्याशित कर के पाक्षिक संशोधन में, सरकार ने डीजल के निर्यात पर दर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल है.

जेट ईंधन या एटीएफ पर निर्यात कर, जिसे 1 नवंबर को पिछली समीक्षा में 5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था, में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बता दें, जब लेवी को पहली बार पेश किया गया था, तो डीजल और एटीएफ के साथ-साथ पेट्रोल के निर्यात पर भी अप्रत्याशित कर लगाया गया था. लेकिन बाद की पखवाड़े की समीक्षा में पेट्रोल पर कर हटा दिया गया.

विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स की गणना किसी भी कीमत को दूर करके की जाती है, जो उत्पादकों को एक सीमा से ऊपर मिल रही है. ईंधन निर्यात पर लेवी दरार या मार्जिन पर आधारित होती है, जो रिफाइनर विदेशी शिपमेंट पर कमाते हैं. ये मार्जिन मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत और लागत का अंतर है.

भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जो उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के सुपर सामान्य लाभ पर कर लगाते हैं. उस समय, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर प्रत्येक पर 6 रुपये प्रति लीटर (USD 12 प्रति बैरल) और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (USD26 प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क लगाया जाता था. घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन (यूएसडी 40 प्रति बैरल) अप्रत्याशित लाभ कर भी लगाया गया था.

पिछले दौर में 20 जुलाई, 2 अगस्त, 19 अगस्त, 1 सितंबर, 16 सितंबर, 1 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 1 नवंबर को कर्तव्यों को आंशिक रूप से समायोजित किया गया था.

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